मोदी सरनेम मानहानि केस: राहुल गांधी को राहत मिलने पर बोले सीएम बघेल- सदा उजाला विजित हुआ है…
Rahul Gandhi Modi Surname Defamation Case- कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. मोदी…
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Rahul Gandhi Modi Surname Defamation Case- कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. मोदी सरनेम मानहानि मामले (Modi Surname Defamation Case) में शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के दोष सिद्धि तक सजा पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने सत्य की जीत करार दिया है. बघेल ने खास अंदाज में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.
मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट किया, “अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ है, अगर सत्य आधार हो. श्री राहुल गांधी जी की सजा पर रोक का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है। सत्यमेव जयते! यह INDIA की जीत है. #RahulGandhi”
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
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राहुल गांधी की चली गई थी लोकसभा की सदस्यता
जानकारी के अनुसार जब तक अपील लंबित रहेगी, तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी. राहुल गांधी अब संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे. बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी. सूरत कोर्ट के इस फैसले को राहुल गांधी ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. वहीं राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
जानें राहुल गांधी ने क्या कहा था?
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं.’ राहुल के इस बयान को लेकर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसपर सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता को दो साल की सजा सुनाई थी.
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