छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला- नौकरी में एज लिमिट की छूट अवधि बढ़ी, लेकिन किसे नहीं मिलेगा फायदा?
Chhattisgarh government Jobs age limit- छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने बुधवार को राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए सरकारी भर्तियों (CG government…
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Chhattisgarh government Jobs age limit- छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने बुधवार को राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए सरकारी भर्तियों (CG government Jobs) में ऊपरी आयु में पांच साल की छूट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे अधिकतम आयु सीमा 40 हो जाएगी.
हालांकि, ऊपरी आयु में छूट पुलिस विभाग में नई भर्तियों के लिए लागू नहीं होगा. इसका निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल (Sai Cabinet) की बैठक में लिया गया.
क्या है पूरा फैसला?
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर बयान जारी किया, “विष्णु के सुशासन में युवाओं के हित में बड़ा फैसला. राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी शिक्षित बेरोजगारों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है.”
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इसमें आगे लिखा है कि अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा.
अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई, पांच वर्ष की छूट अवधि को 01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2028 तक अर्थात् पांच वर्ष तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है. अन्य विशेष वर्गा के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी. वहीं यह छूट गृह(पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी.
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छूट कब से प्रभावी?
यह एकमुश्त छूट 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2028 तक प्रभावी है. वर्तमान में राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 वर्ष है जिसे अब बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया है.
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कांग्रेस सरकार ने भी किया था बदलाव
पिछली कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 30 से बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी थी और नई भाजपा सरकार ने पांच और वर्षों का विस्तार देकर इस नीति को जारी रखा है.
वहीं कैबिनेट ने निर्णय लिया कि आरक्षित श्रेणियों में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा, सभी छूटों सहित, 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.
किसे नहीं मिलेगा फायदा
यह छूट गृह (पुलिस) विभाग में नियुक्ति के लिए प्रभावी नहीं होगी, लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन करने वाले पुरुष उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी, यह ध्यान में रखते हुए कि उनकी भर्ती लंबित थी.
बता दें कि साल 2018 में, राज्य पुलिस की ओर से कांस्टेबल के 2,259 रिक्त पदों के लिए भर्ती शुरू की गई थी. लगभग पांच वर्षों के बाद गृह विभाग द्वारा कांस्टेबल के 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही थी.
इस पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पुरुष उम्मीदवारों को उनकी महिला समकक्षों के बराबर पांच साल की छूट लागू होगी, जिन्हें पहले ही लाभ दिया जा चुका है.
राजनीतिक प्रदर्शनों के केस वापस लेने के लिए बनेगी उप-समिति
एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने राज्य में न्यायपालिका से पूरी तरह से राजनीतिक मामलों को वापस लेने के लिए एक उप-समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
उप-समिति राजनीतिक विरोध प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेने पर निर्णय लेगी.
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