कोल लेवी मामला: आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, क्या है पूरा मामला?
छत्तीसगढ़ के कोल लेवी मामले में आईएएस रानू साहू और कारोबारी दीपेश टांक को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है.
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CG Coal Levy Case: छत्तीसगढ़ के कोल लेवी मामले में आईएएस रानू साहू (Ranu Sahu) और कारोबारी दीपेश टांक को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. ईडी ने छत्तीसगढ़ में जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था.
इस मामले में आइएएस रानू साहू के अलावा आइएएस समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था.
जांच के दायरे में कांग्रेस नेता और कुछ कारोबारी
इसके अलावा कांग्रेस नेता और कुछ कारोबारी भी ईडी के जांच के दायरे में है. इन लोगों से पूछताछ की गई है और इनके घरों से कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है.
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दिसंबर 2022 से जेल में बंद हैं सौम्या चौरसिया
भूपेश बघेल सरकार के दौरान सौम्या चौरसिया पर कोयला परिवहन में 25 रुपये टन की दर से अवैध वसूली के सिंडिकेट का किंगपिन होने का आरोप है. इस आरोप में ED ने इनको गिरफ्तार किया था. छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद जनवरी 2024 में फिर से एसीबी और EOW ने मामला दर्ज कर इनको गिरफ्तार किया था. सौम्या चौरसिया दिसंबर 2022 से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है.
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