Mahtari Vandan Yojana Update: महतारी वंदन योजना एक मार्च से होगी लागू, हर महीने 1000 पाने के लिए करना होगा ये काम

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Chhattisgarh Mahtari Vandan Yojana Update – छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी स्कीम महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी. अगर इस योजना के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है.

छत्तीसगढ़ सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत आवेदन पत्रों का पंजीयन 05 फरवरी से लेकर 08 मार्च 2024 तक की अवधि में होगा.

योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जाएगा. हितग्राहियों के चिन्हांकन, सत्यापन और भुगतान की स्वीकृति के लिए ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सक्षम अधिकारी होंगे.

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नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र हेतु संबंधित सीएमओ नगरीय निकाय एवं परियोजना अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी संयुक्त रूप से सक्षम अधिकारी होंगे.

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Mahtari Vandan Yojana Update- किन महिलाओं को मिलेगा फायदा?

Mahtari Vandan Yojana Update- योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी और विवाहित महिला पात्र होंगी. आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.

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विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी. योजना के तहत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा.

सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा.

Mahtari Vandan Yojana Update- आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या है?

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 5 फरवरी 2024 को ऑनलाईन और ऑफ लाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ होगा. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं. अनन्तिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी.

अंतिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है. आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा.

अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा और पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा.

Mahtari Vandan Yojana Update- जुटा लीजिए ये दस्तावेज…

महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी.

विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा. पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा.

Mahtari Vandan Yojana Update- महतारी वंदन योजना के लिए यहां करें आवेदन

Mahtari Vandan Yojana Update- महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in  और मोबाईल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं.

महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल और मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं. इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी), बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से आवेदन किया जा सकता है.

आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी. आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे.

Mahtari Vandan Yojana Update- इन महिलाओं को नहीं मिलेगा फायदा

Mahtari Vandan Yojana Update- महतारी वंदन योजनांतर्गत जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो अपात्र होंगी. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी व कर्मचारी योजनांतर्गत अपात्र होंगी.

जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद व विधायक तथा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो वही भी योजनांतर्गत अपात्र होंगी.

Mahtari Vandan Yojana Update- यहां होगा आपत्तियों का निराकरण

Mahtari Vandan Yojana Update- निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अनंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा. आपत्तियों को प्राप्त एवं आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी.

नगरीय क्षेत्रों हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी. जबकि नगर निगम क्षेत्र हेतु आयुक्त नगर निगम अथवा उनके प्रतिनिधि व परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की समिति होगी.

आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाएगा. अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी. पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव और वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाएगा. यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी.

हितग्राही को राशि का भुगतान पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा. आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसकी जांच की जाएगी.

जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन की कार्रवाई की जाएगी. भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्रवाई किया जाएगा. मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात अंतिम सूची से विलोपित (हटाया जाएगा) किया जाएगा. नाम विलोपन की कार्रवाई ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारी की ओर से किया जाएगा.

Mahtari Vandan Yojana Update- ऐसे होगी योजना की निगरानी

राज्य स्तर पर समीक्षा और निगरानी के लिए संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य निगरानी एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा. जिला स्तर पर समीक्षा और निगरानी के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग या उनके प्रतिनिधि तथा जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर सदस्य होंगे और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव रहेंगे, जो योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेंगे. राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा.

इनपुट- अजय सोनी

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