Chief Minister Higher Education Promotion Scholarship Scheme- उच्च शिक्षा के लिए बड़े संस्थानों में दाखिले का सपना देख रहे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार ने खुशखबरी दी है. अब बड़े संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 50 हजार रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2023 के तहत वार्षिक एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी. इसमें मेरिट सूची में नक्सल हिंसा से हुए अनाथ बच्चे, अन्य अनाथ बच्चे, विधवा के बच्चे और विकलांग बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी.
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योजना के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट किया गया है, “छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 2023 की लागू. बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की थी घोषणा. योजना के अंतर्गत महंगी उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को ₹50 हजार देगी प्रदेश सरकार.”
यह योजना निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू जैसे उच्च शिक्षा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेने वालों के लिए है. प्रवेश को आसान बनाने और उन्हें तात्कालिक मदद देने के लिए यह योजना शुरू की जा रही है. सरकार के मुताबिक, इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य के निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो उच्च व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन होने के बाद भी पढ़ नहीं सकते हैं उनकी मदद करना.
इन संस्थानों के लिए मिलेगी प्रोत्साहन राशि
इस योजना के अंतर्गत नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए शासकीय संस्थान, जेईई प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बी-टेक पाठ्यक्रम के लिए शासकीय एनआईटी, ट्रीपलआईटी संस्थान को शामिल किया गया है.
क्या हैं नियम?
1.आवेदक विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए. 2. आवेदक विद्यार्थी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिए. 3. संस्थान में चयन की पात्रता के साथ चयनित होने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए. 4. प्रवेश लेने के लिए संस्था को ओर से जारी सूचना पत्र. 5. SC/ST/OBC के छात्रों के पालकों की वार्षिक आय ढाई लाख से कम होना चाहिए. 6. शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होंगे. 7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे. 8. योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को योजना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा. 9. आवेदनों की संख्या अधिक होने पर छात्रवृत्ति की संख्या निर्धारित की जाएगी. 10. मेरिट सूची के बाद नक्सल हिंसा से हुए अनाथ बच्चे, अनाथ बच्चे, विधवा के बच्चे, विकलांग बच्चों को इसी क्रम में प्राथमिकता देते हुए सूची तैयार की जाएगी. 11. विद्यार्थी को प्रवेश के बाद समस्त वैध व्यय का देयक प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा.12. छात्रवृत्ति की राशि का दुरूपयोग करने या गलत जानकारी देने पर कार्रवाई होगी.
कैसे करें आवेदन?
इस योजना के तहत बड़े संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए संबंधित संस्थान में प्रवेश की सूचना मिलते ही विद्यार्थी को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन कर और उससे संबंधित अभिलेख संलग्न कर 15 दिन के अंदर आयुक्त या संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर को प्रस्तुत करना होगा.
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