Mahadev App Case: लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. महादेव बेटिंग ऐप केस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 21 लोगों के खिलाफ ED के शिकायत पर EOW (आर्थिक अनुसंधान शाखा) ने FIR दर्ज की है. भूपेश बघेल के खिलाफ हुए इस FIR के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गरमा गई है.इधर, इस मामले को लेकर बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. बीजेपी ने लिखा- 'सत्ता में किए कुकर्मों का फल जनता ने दिया, अब सट्टा में किए कुकर्मों का फल कानून देगा... #कांग्रेस सटोरिये'
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वहीं इतने बड़े आरोप लगने के बाद कांग्रेस भला कहां चुप बैठने वाली थी. लिहाजा भूपेश बघेल ने भी अपने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करते हुए बीजेपी को करारा जवाब दिया. उन्होंने लिखा- यह तो तय हो गया कि भाजपा ने राजनांदगांव में हार मान ली इसीलिए एफ़आईआर का खेल शुरु हो गया है। लेकिन न मैं डरने वाला हूं न पीछे हटने वाला हूं.लेकिन कई सवाल हैं इनके कौन जवाब देगा साँय-साँय?
1. एफ़आईआर के विवरण में जब मेरे नाम का ज़िक्र ही नहीं तो फिर मेरा नाम ही एफ़आईआर में क्यों? अधिकारीगणों में से किसी का नाम क्यों नहीं है?
2. जब FIR 4 मार्च 2024 को दर्ज हुई तो अब तक वेबसाइट पर क्यों नहीं अपलोड की गई? आज 17 मार्च को यह दिल्ली से प्रकाशित कैसे हुई? जबकि FIR तो रायपुर में है.
3. मोदी की गारंटी” और “विष्णु के सुशासन” से छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में महादेव सट्टा एप्प” चल रहा है, अब तक बंद क्यों नहीं हुआ?
4. जिस प्रकार फ़्यूचर गेमिंग कंपनी से 1300 करोड़ से अधिक चंदा लेकर भाजपा ने संरक्षण दिया, उसी प्रकार महादेव एप्प से भाजपा ने कितना चंदा लिया?
5. जब ED जाँच कर रही थी, तो EOW को यह जाँच क्यों सौंपी गई?
बीजेपी हार से डर गई है- बघेल
EOW में दर्ज FIR को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को प्रेसवार्ता की, इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि, बीजेपी राजनांदगांव का चुनाव हार रही है, इसलिए उनका नाम FIR में डाला गया है. उन्होंने कहा कि, राजनीतिक बदले की वजह से ऐसा किया गया.
भूपेश बघेल ने कहा कि, इन लोगों ने सर्वे में पाया कि राजनांदगांव में ये कमजोर है. केस के विवरण में मेरा नाम नहीं है,बस नाम लिख दिया गया. केस विवरण में कहीं पर भी मेरा नाम नहीं है. बस नाम लिख दिया गया, लिखा गया है कि अधिकारी भी शामिल हैं तो अफसरों का नाम क्यों नहीं लिखा है.
विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज
EOW ने इस मामले में आरोपी बनाने गए लोगों के खिलाफ 4 मार्च को आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी में धारा 120 बी, 34, 406, 420, 467, 468 471 धारा 7, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 2018 का अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है.
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