छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की जांच पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. बता दें कि ईडी ने दावा किया है कि साल 2019 से 2022 के बीच प्रदेश में बड़ा शराब घोटाला हुआ है, जिसमें दो हजार करोड़ की मनी लांड्रिग के सबूत मिले हैं. ईडी ने इस मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी भी की थी.
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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी फिलहाल अगले आदेशों तक अपने हाथ बांधे रखे. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच के दायरे में आए छत्तीसगढ़ सरकार के अफसरों को अंतरिम संरक्षण दिया. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि इस मामले में अफसरों पर कोई दंडात्मक या कठोर कार्रवाई ना हो. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी अंतरिम सरंक्षण दिया है.
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ईडी पर आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी राज्य के अफसरों को परेशान कर रही है.
ईडी इस कथित घोटाला मामले में अब तक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन और नितेश पुरोहित को गिरफ्तार कर चुकी है. जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि विशेष सचिव ने आबकारी नीति में बदलाव किया था, जिसके कारण दो हजार करोड़ का घोटाला हुआ.
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